केंद्रीय परिवहन व् जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने प्राणी परिवहन विधान भारतीय मोटर अधिनियम में जोड़ा: अवैधानिक पशु यातायात पर देश में बड़ी रोक
दिनांक ८ मई २०१५ : माननीय श्री नितिन गडकरी जी से अवैधानिक और क्रूर प्राणी यातायात पर संज्ञान लेने के लिए विभिन्न प्रयासों के विषय में डॉ.एस के मित्तल ने भेंट की इस भेंट के दौरान माननीय मंत्री जी ने सुभ सूचना देते हुए बताया की आई एम वी एक्ट में धारा १२५ इ को जोड़ा गया है जिस अनुसार भारतीय मानक संस्था के मानको के अनुसार बने हुए और पालन करने वाले वाहनो में ही पशु यातायात हो सकेगा और वाहन पर मोटे अक्षरो में पशु वाहन लिखना आवश्यक होगा
अधिनियम में यह नियम १२५ इ जुड़ने के पश्चात क्रूर और अवैधानिक पशु यातायात पर देश में बड़ी रोक लगेगी।
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 552] ubZ fnYyh] lkseokj] vDrwcj 27] 2014@dk£rd 5] 1936 No. 552] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014/KARTIKA 5, 1936 सड़क परवहनऔर राजमाग मं ालय अिधसूचना अिधसूचना ubZ fnYyh] 27 vDrwcj] 2014 सा.का.िन.745(अ).—के ीय मोटर यान िनयम, 1989 का और संशोधन करने के िलए कितपय िनयम का िन निलिखत ा प, के ीय सरकार, मोटर यान अिधिनयम, 1988 (1988 का 59) क धारा 27, धारा 41, धारा 50 और धारा 110 ारा द शि य का योग करते ए बनाने का ताव करती है, उ अिधिनयम क धारा 212 क उप-धारा (1) क अपे!ानुसार उन सभी $ि य क जानकारी के िलए िजनके उससे भािवत होने क संभावना है, कािशत &कया जाता है और यह सूचना दी जाती है &क उ ा प िनयम को उस तारीख से, िजसको भारत के उस राजप( िजसम) यह अिधसूचना कािशत क गई थी, क ितयां जनता को उपल,ध करा दी जाती ह/, तीस &दन क अविध क समाि0 के प1 चात् िवचार &कया जाएगा; 2. इन ा प िनयम पर आ!ेप या सुझाव, य&द कोई ह , संयु सिचव (प5रवहन), सड़क प5रवहन और राजमाग6मं(ालय, प5रवहन भवन, संसद माग6, नई &द7ली- 110001 को भेजे जा सक)गे; 3. के ीय सरकार ारा उ ा प िनयम क बाबत, ऐसे &कही आ!ेप और सुझाव पर, जो &कसी $ि से पूव: अविध क समाि0 से पूव6 ा0 ह , िवचार &कया जाएगा; 4260 GI/2014 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ा पिनयम 1. (1) इन िनयम का संि!0 नाम के ीय मोटर यान (संशोधन) िनयम, 2014 है । (2) इन िनयम म) अ यथा उपबंिधत के िसवाय ये िनयम उनके राजप( म) अंितम काशन क तारीख को वृ ह गे। 2. के ीय मोटर यान िनयम, 1989 (िजसे इसम) इसके प1 चात् मूल िनयम कहा गया है) के िनयम 125घ के प1 चात् िन निलिखत िनयम अंत: थािपत &कया जाएगा, अथा6त् :— "125ड. पशुधन का प5रवहन करने वाले मोटरयान के िलए िवशेष अपे!ाएं – 31 &दसंबर, 2014 को और उसके प1 चात् सड़क ारा पशुधन का प5रवहन करने के िलए उपयोग &कए जा रहे मोटरयान, यथाि थित समय-समय पर संशोिधत भारतीय मानक , यूरो क आईएस 14904:2007; या आईएस 5238:2001; या आई एस 5236:1982 म) यथाउपबंिधत िविशE टय के अनुसार ह गे: परंतु ऐसे यान के आगे और पीछे दोन तरफ "पशुधन कै 5रयर" श, द से पE ट प से पहचाने जाएंगे और उनका फ ट आकार ित अ!र 25 वग6 स)मी. पीली पृE ठ भूिम म) काले अ!र म) होगा : परंतु यह और &क भारतीय मानक , यूरो के , यथाि थित, आईएस 14904: 2007; या आईएस 5238:2001; या आई एस 5236:1982 के अनुपालन का सुिन1 चय यान के वामी ारा ऐसे यान म) पशुधन के प5रवहन के दौरान &कया जाएगा । [फा. सं. आरटी-11036/24/2014-एमवीएल] संजय बंदोपाL याय, संयु सिचव ट पणः मूल िनयम अिधसूचना सं. सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 ारा कािशत &कए गए थे और अंितम संशोधन सा.का.िन. सं. 709(अ), तारीख 8 vDrwcj] 2014 ारा &कया गया । MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 27th October, 2014 G.S.R. 745(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 27, 41, 50 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public; 2. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001. 3. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government. DRAFT RULES 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014. (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 2. After rule 125D of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), the following rule shall be inserted, namely:— “125E. Special requirements of motor vehicles transporting livestock.— On and after 31st December, 2014, motor vehicles used for transportation of livestock by road shall be in accordance with the specifications of the Bureau of Indian Standards as provided in IS-14904:2007; or IS-5238:2001; or IS-5236:1982, as the case may be, as amended from time to time: Provided that such vehicle shall be clearly identified by boards in both front and rear of the vehicle, with the words “LIVESTOCK CARRIER” and having font size of not less than 25 sq.cms. per letter, in black on yellow background: Provided further that compliance with the specifications of the Bureau of Indian Standards as provided in IS- 14904:2007; or IS-5238:2001 or IS-5236:1982, as the case may be, shall be ensured by the owner of the vehicle during transportation of livestock in such vehicles.”. [No. RT-11036/24/2014-MVL] SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy. Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 709(E), dated 8th October, 2014.